कलेक्टर व जिलादंडाधिकारी ने धारा 144 लगाई और मुरैना बंद को लेकर जारी किए निर्देश
मुरैना। अब मुरैना शहर व जिले के सभी कस्बे 31 मार्च तक बंद रहेंगे। केवल किराना, दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर ही इस दौरान खुलेंगे। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी और जिले की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। शहर में ई रिक्शा चलेंगे, लेकिन वे केवल एक ही सवारी लेकर चलेंगे। जनता कर्फ्यू के दौरान ही रविवार को कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी प्रियंकादास ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
आदेश के ये हैं प्रमुख बिंदु
- प्रतिबंधित क्षेत्र में सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।
- गुड़ी पड़वा, चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि त्योहारों पर चल समारोह व जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
- होटलो, लॉज, धर्मशालाओं में यात्रियों को ठहराने पर प्रतिबंध रहेगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाग बगीचों, ताला तलैया, पर्यटन स्थल पर अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में फल, सब्जी, किराना, दूध व दवाइयों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आनी वाली सामग्री को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें, कारोबार व प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
- धारा 144 लागू होने के दौरान फैक्ट्री, कारखाने भी बंद रहेंगे।
- प्रतिबंधित अवधि में बस सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- ई रिक्शा में भी 1 से अधिक सवारी नहीं ले सकें।
- भ्रामक व तथ्यहीन प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा।
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